गुरुवार, 14 अक्तूबर 2021

सीमा सुरक्षा बल अब तलाशी औऱ गिरफ्तार भी करेगी


सूरज यादव


 *केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल यानी  (BSF) क़ो कई तरह के अधिकार देने का फैसला* किया है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकत दिया गया हैं। ये अधिकार बीएसएफ को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है। इस अधिकार  के बाद अब मैजिस्ट्रेट के आदेश और वॉरंट के बिना भी बीएसएफ  सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है। 


गृह मंत्रालय के नए आदेश से राजनीतिक विवाद पैदा होने की आशंका है। दरअसल, अभी तक बीएएसफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में पहले 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार था, जिसे अब बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। 


हालांकि गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम किया गया है और सीमा का विस्तार 80 किमी से कम होकर 50 किमी हो गया है, जबकि राजस्थान में दायरा क्षेत्र पहले की तरह ही 50 किलोमीटर रखा गया है। पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए यह दायरा घटाकर 80 से 20 किलोमीटर कर दिया गया है। 


भारत-बांग्लादेश औऱ भारत-पाकिस्तान के सीमा की सुरक्षा क़ो  बीएसएफ ज्यादा मुस्तैद होकर कर सकेगी। इसके अलावा बीएसएफ के पास छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मौजूद माओवाद पर भी नकेल कसने का जिम्मा है। बीएसएफ के अधिकार सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 के तहत केंद्र  सरकार समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा  सुरक्षा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है।

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