शुक्रवार, 11 अगस्त 2023

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए य ध्यान रखें अन्यथा लगेगा भारी जुर्माना य ध्यान



 *IT Penalties: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त दिया है गलत रेंट रिसीट, देना पड़ेगा भारी जुर्माना!*


वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो गई है. देशभर के 6.5 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई, 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया हैl


आईटीआर दाखिल करते वक्त लोग अक्सर निवेश और रूम रेंट के बदले टैक्स छूट के लिए क्लेम करते हैं. टैक्स छूट पाने के लिए उन्हें अपने निवेश या किराये का सही प्रूफ दिखाना जरूरी हैl


अगर आप इसका सही प्रूफ देते हैं तो आपको बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो बाद में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस तरह के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता पर भारी जुर्माना लगा सकता हैl

अगर आप अपने माता-पिता के घर में रहकर टैक्स छूट के लिए क्लेम करते हैं ऐसे में आपके माता-पिता को अपने आईटीआर में किराये की इनकम को दिखाना जरूरी है. वरना बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पेनाल्टी का नोटिस भेज सकता हैl

[10/08, 7:44 pm] +91 99100 85823: *कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से एक दिन के लिए सस्पेंड*


कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को गुरुवार (10 अगस्त) को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया. जब तक मामला प्रिविलेज कमेटी के पास लंबित है और जांच रिपोर्ट आती है तब तक वे सदन से सस्पेंड रहेंगे. 


संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में कहा कि कांग्रेस नेता हर बार देश और सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं. हमने उसी दौरान माफी की मांग की थी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी. उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया जिसे स्वीकृत किया गया. स्पीकर ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का बर्ताव सदन के अनुरूप नहीं था.


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