गुरुवार, 13 जुलाई 2023

झारखंड की खबरे



 प्रस्तुति _आलोक राज ने 

*JHARKHAND BREAKING :



 HC ने खारिज की वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी की PIL, 1 लाख लगाया जुर्माना, कहा – यह PIL का दुरुपयोग*

रांची  : हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित याचिका दायर करने वाले ने अपनी विश्वसनीयता छिपायी, ये सही नहीं है और यह जनहित याचिका का दुरूपयोग है. दरअसल वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी कामेश्वर प्रसाद ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी.

जनहित याचिका में कहा गया था कि झारखंड के कई इलाकों में पौधा रोपण किए बिना सरकारी पैसों की निकासी कर ली गई है. जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने प्रार्थी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. इस केस के प्रतिवादी रांची रेंज के फॉरेस्टर राकेश कुमार के लिए अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने अपनी बहस में बताया कि जिस व्यक्ति ने याचिका दाखिल की है, वह खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुका है.



2


                                                                रिश्वत लेते अमीन गिरफ्तार 


जमशेदपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जमशेदपुर प्रमंडल की टीम ने गुरुवार को गम्हरिया अंचल के अमीन राज किशोर भगत को दस हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा है। एसीबी की टीम घूसखोर अमीन को गिरफ्तार कर अपने साथ जमशेदपुर ले गई है। मिली जानकारी के अनुसार, अंचल के मोतीनगर निवासी मनोज कुमार सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से एक जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन किया था। बार-बार आग्रह करने के बाद भी अमित द्वारा जमीन की मापी नहीं की जा रही थी। न ही उन्हें नक्शा उपलब्ध कराया जा रहा था। नक्शा के एवज में अमीन द्वारा 15 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। वादी ने दस हजार देने की शर्त रखी. जिस पर अमीन राजी हो गया। वादी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से कर दी। इसके बाद एसीबी के बिछाए जाल के अनुसार गुरुवार को वादी पैसे लेकर अंचल कार्यालय पहुंचा जहां पूर्व से ही सादे लिबास में तैनात एसीबी की टीम ने घूसखोर अमीन को ₹10 हजार घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इधर, एसीबी की इस कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है।


3

( रतन हाईट्स विवाद : )


निर्माण कंपनी VKS को HC का आदेश, एक माह में भरें गड्ढा


रांची  : राजधानी के मोरहाबादी इलाके में स्थित रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विगत 22 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अंततः हाईकोर्ट ने वीकेएस कंपनी को निर्माण कार्य पर रोक लगाने और  बिल्डर द्वारा जो गड्ढा खोदा गया है, उसे एक महीने में अंदर भरने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने रतन हाइट्स सोसाइटी के बीच की बाउंड्री वाल को तोड़ने का आदेश भी दिया है।

अदालत ने रतन हाईट्स बिल्डिंग रेसिडेंशियल सोसाइटी की याचिका को स्वीकार कर नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किये जाने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 46 कट्ठा भूमि पर जो कॉमन एरिया था वह कॉमन एरिया ही रहेगा। इस मामले में रतन हाइट्स सोसाइटी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की।



कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें