सोमवार, 3 जुलाई 2023

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार

 

*विज्ञापनों पर किया कितना खर्च? 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, मांगा हिसाब*


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के निर्माण के लिए राशि देने में असमर्थता व्यक्त करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और उसे पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि के विवरण पेश करने का निर्देश दिया है।


न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आप सरकार को दो हफ्ते के अंदर रुपये का विवरण बताते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि इस वक्त सरकार के पास धन की कमी है और मौद्रिक सहायता प्रदान करने में असमर्थ है।


अदालत ने सकार की दलीलें सुनने के बाद कहा,  "आप चाहते हैं कि हमें यह पता चले कि आप कौन सा फंड कहां खर्च कर रहे हैं। विज्ञापन के लिए सारा फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। आप इस तरह का आदेश चाहते हैं? आप इसकी मांग कर रहे हैं।"

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