मंगलवार, 11 जुलाई 2023

सुप्रीमकोर्ट की पहल के बाद ED निदेशक नपे

 '*ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाना अवैध, 31 जुलाई तक पद से हटना होगा', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश*


प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना होगा. उनका कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अवैध करार दिया है. कोर्ट ने कहा, "हमने 2021 में ही आदेश दिया था कि मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए. फिर भी कानून लाकर उसे बढ़ाया गया. उनका कार्यकाल बढ़ाने के आदेश इस लिहाज से अवैध था. वह 31 जुलाई तक अपने पद पर रह सकते हैं. इस दौरान केंद्र सरकार नए निदेशक का चयन कर ले."


2018 में ED निदेशक बने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया. एनजीओ कॉमन कॉज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

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